15 साल पुराने रिश्वत कांड में हेड कॉन्स्टेबल को एक साल की सजा

उदयपुर की एसीबी कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए हेड कॉन्स्टेबल बखत सिंह को दोषी करार दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश मनीष अग्रवाल ने शनिवार को बखत सिंह को एक साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।मामला साल 2011 का है, जब दोषी हेड कॉन्स्टेबल डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना क्षेत्र की वेजा पुलिस चौकी में तैनात था।

प्रकरण की मुख्य बातें:

रिश्वत की मांग: परिवादी मणीलाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पारिवारिक झगड़े के एक केस की रिपोर्ट से उसका और उसकी पत्नी का नाम हटाने के बदले बखत सिंह ने रिश्वत मांगी थी।

रंगे हाथों गिरफ्तारी: 2 अप्रैल 2011 को एसीबी ने जाल बिछाकर हेड कॉन्स्टेबल को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। रिश्वत की राशि उसकी पैंट की जेब से बरामद हुई थी।कोर्ट की टिप्पणी: अदालत ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना एक गंभीर अपराध है और समाज में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।

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