पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 11 प्रकरण निस्तारित, 33 लाख रुपये के अवार्ड पारित

पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 11 प्रकरण निस्तारित, 33 लाख रुपये के अवार्ड पारित
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उदयपुर । राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वाधान मेंजिला एवं सैशन न्यायाधीश ( अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीश एम.ए.सी.टी. क्रम संख्या 2 भवानी शंकर पण्ड्या, न्यायाधीश श्रम न्यायालय अमित सहलोत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर अंबिका सोलंकी, लोक अभियोजक रामकृपा शर्मा, बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चन्द्रभान सिंह शक्तावत उपस्थित रहे ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में 11 प्रकरण निस्तारित किये गए जिनमें पीडित एवं उनके आश्रितो को 33 लाख रूपये के पीडित प्रतिकर के अवार्ड पारित किये गए । पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफ.डी.आर. करवाने हेतु निर्देशित किया गया। बलात्संग, हत्या, एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है ।

इसी प्रकार विचारधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी हुई। इसमेंं न्यायालय में लंबित ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की गई जिन्होने अधिकतम सजा अवधी की आधी सजा भुगत ली है एवं प्रकरण अभी भी विचाराधीन है ।

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