तय समय में मूलधन जमा कराने पर ब्याज और शास्ति होगी माफ

उदयपुर। राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगमों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 लागू की गई है। योजना के तहत समय पर मूलधन जमा कराने वाले ऋणियों को साधारण ब्याज और दंडनीय व्याज (शास्ति) माफ होगी।

अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक मांधाता सिंह ने बताया कि इस योजना के दो मुख्य चरण होंगे। पहले चरण में एक मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक, जिन्होने इस अवधि में केवल मूलधन जमा कराने पर साधारण ब्याज और शास्ति माफ की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में एक अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लाभार्थी मूलधन और साधारण ब्याज दोनों जमा कराते हैं, तो उनकी शास्ति (दंडनीय ब्याज) माफ की जाएगी।

योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थी शामिल होंगे। इस योजना में 31 मार्च 2024 तक वितरित ऋण के ऋणियों को योजना का लाभ दिया जायेगा। यह योजना 30 सितम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी।

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