आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक बढाई

उदयपुर, । राष्ट्रीय निगमों के तहत विभिन्न प्रकार के ऋणों के लिये अब 30 नवम्बर 2025 तक आवेदन किए जा सकेंगें। इससे राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग एवं राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत् आवेदन किए जा सकेंगंे।
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवष्यक है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक के लिये वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नही होनी चाहिये। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन के लिये आय सीमा की बाध्यता नही है। योजनान्तर्गत लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, महिला समृद्धि योजना, डेंयरी, ई रिक्षा इत्यादि के लिये आवेदन किये जा सकेगें। प्रार्थी स्वयं अपनी एसएसओ आइडी द्वारा या ई मित्र पर जाकर आॅनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं किसी ऋणदात्री संस्था का ऋणी नहीं होने की स्वघोषणा स्केन करके साथ में अपलोड करनी होगी।
