दुकानों के समूहवार नीलामी पर कोर्ट का स्टे नही, भ्रामक अफवाहों से बचे- आबकारी आयुक्त

उदयपुर । राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का बंदोबस्त पारदर्शिता व सरलीकृत व्यवस्वथा के साथ किया जा रहा है। प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत शेष रही मदिरा दुकानों की समूहवार नीलामी की ऑनलाईन प्रक्रिया मंगलवार को प्रारंभ हो गई है। उल्लेखनीय है कि समूहवार नीलामी के संबंध में हाईकोर्ट बैंच जयपुर में दायर याचिका पर न्यायालय ने स्टे नही दिया है अतः आवेदनकर्ता भ्रामक अफवाहों से बचते हुए बिना संशय के ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में शामिल हो सकते है।
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के अनुसार राजस्थान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 के तहत प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा अधिकतम मदिरा दुकानों का रिन्युअल कर लिया गया है। शेष दुकानों के समूहवार अथवा कलस्टर ऑनलाईन नीलामी 11 मार्च 2025 से पारदर्शिता के साथ की जा रही है। समूहवार नीलामी पर रोक के संबंध में हाईकोर्ट बैंच में दायर स्टे याचिका को माननीय न्यायालय द्वारा स्टे नही दिया गया है। इस प्रकार मदिरा दुकानों के पुराने अनुज्ञाधारी एवं नये आवेदनर्ता भ्रामक अफवाहों से बचते हुए बिना किसी संशय के मदिरा दुकानों की समूहवार ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते है।
आबकारी आयुक्त ने बताया कि मदिरा दुकानों की समूहवार ऑनलाईन नीलामी के तहत मंगलवार दोपहर 12 बजे तक 300 कलस्टर पर पर ईएमडी जमा हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का समूहवार ऑनलाईन नीलामी, ई-बिड आवेदनकर्ता अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से मंगलवार सांय 4.30 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर ई-बिड में शामिल हो सकते है।