नो फ्लाई जोन घोषित
उदयपुर। महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की प्रस्तावित यात्रा के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द पोसवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उदयपुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। आदेश के अनुसार 3 अक्टूबर 2024 को प्रातः 6 बजे से 4 अक्टूबर 2024 को मध्य रात्रि तक नो फ्लाई जोन घोषित रहेगा। इस दरम्यान किसी प्रकार के यूएवी, ड्रोन, गुब्बारे इत्यादि की उड़ान प्रतिबंधित रहेगी। आदेश की अवहेलना करने पर भारत न्याय संहिता की धारा 223 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग चलाए जा सकेंगे।
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