उपभोक्ता संरक्षण विषय पर हुई संगोष्ठी

उपभोक्ता संरक्षण विषय पर हुई संगोष्ठी
X


उदयपुर, । प्रमुख शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार संभागीय स्तर पर आयोजित उपभोक्ता सप्ताह के तहत मंगलवार को विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के आलोक में उपभोक्ता संरक्षण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन जिला रसद कार्यालय एवं मारूति सेवा समिति अशोकनगर में किया गया। संगोष्ठी में उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी महेश शर्मा एवं जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओ को आधुनिक युग में बाजार से खरीददारी करते समय सही माप व तोल आवश्यक रूप से करे। शर्मा ने बाट माप के मानकीकरण उनके सत्यापन एवं केलिब्रेशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। रसद अधिकारी भटनागर ने विधिक माप विज्ञान के तहत पैकेजिंग नियमो के बारे में बताया। उन्होने बताया कि बाजार से पैकिंग सामग्री खरीदते समय पैकेट पर एमआरपी- एक्सपायरी डेट ब्राण्ड नेम आवश्यक रूप से देखना ही चाहिये। मारूति सेवा समिति के प्रमोद झंवर ने उपभोक्ताओ को ऑनलाईन खरीदी करते समय होने वाले फ्रॉड के बारे में बताया और ऑनलाइन खरीददारी के दौरान उपभोक्ताओं को सावधान रहने की सलाह दी। संगोष्ठी में पेट्रोलियम एसोशिएसन के राजराजेश्वर जैन एवं राजेन्द्र जैन ने पेट्रोल पम्प पर तेल खरीदते समय उपभोक्ताओ को शून्य देखनक एवं प्रीसेट करवा कर ही तेल खरीदने को प्रेरित किया। संगोष्ठी में विधिक माप विज्ञान अधिकारी भगवतीलाल पालीवाल ने भी विधिक माप विज्ञान में माप तोल के लिये प्रयुक्त होने वाली मशीनो के उपयोग एवं सत्यापन के बारे में प्रकाश डाला। संगोष्ठी में बापना गैस के प्रतिनिधि ने भी लेथ मशीन एव तौल मशीन के सत्यापन के बारे में जानकारी दी। मैसर्स उदयपुर फिलिंग स्टेशन सुरजपोल पर मय टीम भगवतीलाल पालीवाल ने पम्प पर सभी प्रतिभागियो को पेट्रोल पम्प पर माप तोल की जांच सहित नोजल्स की केलिब्रेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया एवं पम्प की डिलीवरी की जांच में पम्प द्वारा उत्पाद भी अनुज्ञेय सीमा में पाया गया। बैठक में जिला रसद कार्यालय से राजेन्द्र सिंह राणावत, हुक्मीचन्द नागदा, मोहम्मद फयाज सहित उपभोक्ता उपस्थित रहें।

Next Story