प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान योजना में जनजाति कृषकों के लिए अंतिम अवसर

उदयपुर, । उद्यान विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान कम्पोनेन्ट-बी (पीएम-कुसुम कम्पोनेन्ट-बी) योजनान्तर्गत टी.एस.पी क्षेत्र के जिन किसानो ने खेतो पर सौर उर्जा पम्प संयंत्र स्थापना हेतु आवेदन किया है उनके कार्यादेश जारी करने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 है।
उप निदेशक उद्यान, डॉ0 कैलाशचन्द्र शर्मा ने बताया कि पीएम-कुसुम कम्पोनेन्ट-बी अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन विहीन कृषकों को सौर ऊर्जा पम्प स्थापित करवाने हेतु उद्यान विभाग द्वारा 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45000/- रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। टी.एस.पी. क्षेत्र के जनजाति कृषको की कृषक हिस्सा राशि का भुगतान करने हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उद्यान विभाग को 857.14 लाख का बजट आवंटित कर 1200 किसानों को लाभान्वित करने हेतु लक्ष्य दिये गये है। आवंटित राशि एवं लक्ष्य अनुसार वरीयता सूची में आने वाले टी.एस.पी. क्षेत्र के जनजाति किसानों को राज किसान पोर्टल पर प्राप्त आवेदन अनुसार ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर निःशुल्क सौलर पम्प संयंत्र स्थापित किये जा रहे है।
आवंटित बजट राशि अनुसार कार्यालय उप निदेशक उद्यान, उदयपुर द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। टी.एस.पी. क्षेत्र के जिन किसानों के नाम उद्यान विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति की वरीयता सूची में है। उन किसानों द्वारा 500/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर त्रि-पार्टी अनुबन्ध कार्यालय उप निदेशक उद्यान, उदयपुर में 31 दिसम्बर 2025 से पूर्व जमा कराना अनिवार्य है, ताकि उन किसानों के कार्यादेश जारी किये जाकर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा। अधिक जानकारी हेतु अपने निकटतम कृषि पर्यवेक्षक या कार्यालय उप निदेशक उद्यान, उदयपुर में सम्पर्क किया जा सकता है।
