दिव्यांगजन सुविधाओं के लिए आवष्यक होगा यू.डी.आई.डी. कार्ड

उदयपुर । दिव्यांगजन को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिये चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिषत से अधिक की दिव्यांगता प्रमाणपत्र की आवष्यकता रहती है। वर्तमान में दिव्यांगजन को किसी भी योजना में दिव्यांगता के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिये यू.डी.आई.डी. कार्ड की आवष्यकता रहेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेषक गिरीष भटनागर ने बताया कि सभी दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगता के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिये अविलम्ब स्वावलम्बन पोर्टल पर यू.डी.आई.डी. कार्ड के लिये ई-मित्र कियोस्क पर जा कर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रिन्ट लेकर महाराणा भूपाल चिकित्सालय निर्धारित कक्ष (कमरा नम्बर 89) में पहुँच कर चिकित्सकीय परीक्षण पूर्ण करवा कर वह प्रमाण पत्र ई-मित्र के द्वारा अपलोड करवायें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उस आधार पर प्रमाणीकरण करेंगे और यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी हो जायेगा, जिसका प्रिन्ट ई-मित्र से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं।