मतदाता सूची 2026: 28,307 युवाओं ने पंजीकरण के लिए आवेदन, 46 दावे और 2 आपत्तियां

जयपुर/उदयपुर, । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के पहले चरण (गणना चरण) के सफल समापन के उपरांत 16 दिसंबर, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जा चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यह सूची सीईओ राजस्थान https:@@election-rajasthan-gov-in एवं संबधित डीईओ की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, साथ ही राजस्थान के सभी 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन उपरान्त बने 61136 बूथों की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी साझा की जा चुकी है।
महाजन ने बताया कि जिन निर्वाचकों के नाम 16 दिसंबर की प्रारूप सूची में नहीं है, उनकी सूची सभी राजनैतिक दलों को जांच की सुगमता के लिये दे दी गयी है। सभी राजनैतिक दलों द्वारा नामित 1 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंट्स भी इस विशेष गहन पुनरीक्षण में हिस्सा ले रहे हैं।
महाजन ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों ने मिलकर, ’17 दिसंबर अपराह्न 3 बजे से 18 दिसंबर 3 बजे तक योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने और अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने के लिए ‘46 दावे और 2 आपत्तियां’ दर्ज की हैं तथा 28307 युवाओं ने फार्म -6 एवं घोषणा पत्र भर कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया हैं।
’नव मतदाता पंजीकरण हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अपील’
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी योग्य मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। दिनांक 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले भारतीय नागरिक, जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सामान्य निवासी हों तथा किसी अन्य स्थान की मतदाता सूची में पंजीकृत न हों, वे नव मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे युवा नागरिक जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई अथवा 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, वे भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर कर सकते हैं।
’आवेदन की प्रक्रिया’
नव मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।
’ऑनलाइन माध्यम’
आवेदक ईसीआईनेट एप डाउनलोड कर मोबाइल नंबर एवं ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। इसके पश्चात वोटर सर्विसेज सेक्शन में जाकर वोटर रजिस्ट्रेशन विकल्प के अंतर्गत फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भर सकते हैं। इसके अलावा, वोटर्स पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर से साइन अप कर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन टैब के माध्यम से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र भरा जा सकता है।
’ऑफलाइन माध्यम’
आवेदक अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) से फॉर्म-6 एवं घोषणा-पत्र प्राप्त कर उसे भरकर जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म इलेक्शन राजस्थान की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा सभी योग्य नागरिकों से अनुरोध है कि वे समय पर पंजीकरण कर अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करें।
’पुनर्गठन के बाद बने नए मतदान केन्द्रों में ऐसे खोजें अपना नाम’
पुनर्गठन से पहले भागों की संख्या- 52469
पुनर्गठन के बाद भागों की संख्या- 61404
कुल नए भाग बनाए गए- 8935
मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद एसआईआर -2026 की प्रारूप मतदाता सूची में सभी मतदाताओं की भाग संख्या और क्रम संख्या बदल गई हैं और ये गणना प्रपत्र में उल्लेखित भाग और क्रम संख्याओं से मेल नहीं खाती हैं। नवीनतम भाग संख्या और क्रम संख्या जानने के लिए मतदाता अब अपने ईपिक नंबर का उपयोग करते हुए ईसीआईनेट एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल पर अपने विवरण देख सकते हैं।
