17 मांगों को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
जहाजपुर (आज़ाद नेब) अन्जुमन कमेटी आम मुसलमानान् के प्रतिनिधि मंडल ने 17 मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रवि कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि कस्बे में 14 सितंबर को जामा मस्जिद के बाहर हुऐ उपद्रव की निष्पक्ष जांच कराये जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने। निर्दोष व्यक्तियो के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने। दोनो समाज के तरफ से दर्ज मुक़दमों में निष्पक्ष जांच करते हुऐ पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं कि जाएं। थाना जहाजपुर द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हुऐ एक तरफा कार्यवाही कि जा रही है निर्दोष व्यक्तियो को झूठा फसाया जा रहा है। मुस्लिम समाज के द्वारा तीन दर्ज प्रकरणों में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आज तक नहीं कि गई है। मजार को जेसीबी से शहीद करने वाले व्यक्तियो एव मुस्लिम समाज की दुकानों एव केबिनों को छांट छांट कर लूट-पाट करके आगजनी करने वालो के विरूद्ध आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही कि गई ना ही किसी प्रकार की कोई बरामदगी की गई।
कस्बे में एन एच आई ए की सीमा में लगा रखी दुकानों पर नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से तहबाजारी शुल्क वसूल किया जाता है उसके उपरान्त भी बिना किसी प्रकार का विधिक नोटिस दिये बिना 14 सितंबर एवं 15 सितंबर रात्रि 9 बजे उपरान्त अधिशाषी अधिकारी ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुऐ मुस्लिम समाज की केबिनों को अन्य उपद्रवी तत्वों के साथ मिली भगत करते हुऐ दुकानों में तोडफोड करके उनमे से सामानों की लूटपाट की केबिनों
आग के हवाले किया।
उक्त पूरी साजिश अधिशाषी अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारीयों के सानिध्य में हुआ अधिशाषी पालिका ने केबिन एवं दुकान मालिकों को अपने सामान निकालने का मौका भी नहीं दिया जिससे मुस्लिम समाज को करोड़ों रूपयों का नुकसान हुआ जबकि अधिशाषी अधिकारी एवं नगर पालिका कर्मचारीयों ने पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करते हुऐ मुस्लिम समाज की दुकानों एवं केबिनों को नुकसान पहुंचा एवं दूसरे समाज की केबिनों को कब्जो आदि पर किसी भी प्रकार कोई कार्यवाही नहीं कि अधिकारियों ने पद का दुरूपयोग करते हुऐ पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की। एव निजी रजिस्टर्ड पक्की दुकानों मे भी नगर पालिका कर्मचारियों ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं देते हुऐ दुकानों धर्म विशेष के व्यक्ति होने मात्र से दुकानों में तोडफोड कर नुकसान पहुंचाया गया उनका माल लुटवाया गया। जबकि 14 सितंबर को नगर पालिका द्वारा केबिनों की तहबाजारी वसूल की गई थी। इस सारे घटनाक्रम थाना जाप्ता मौके पर मौजूद था लेकिन जाप्ता मुकदर्शक बनकर देखते रहे। घटना क्रम करवाने में बिजली विभाग जहाजपुर के कर्मचारी भी मौजूद थे उन्होने बिना किसी कारण के मौके पर सूचना दिय बिना किसी भी प्रकार का कोई बकाया आदि नहीं होने के बावजूद बिजली कनेक्शन काट कर अपने पदों का दुरुप्रयोग किया। कनेक्शन काट कर बिजली विभाग ने लूटपाट करने वालो का सहयोग किया। इन सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही कराना फरमावे। बेरोजगार केबिन मालिकों को रोजगार हेतु जगह उपलब्ध करवाई जाएं।
जहाजपुर नगर पालिका गेट के पास दरगाह एव वक्फ सम्पति स्थित है उक्त सम्पति पर मुस्लिम समाज की चार केबिन लगी हुई थी जिन पर कभी भी तहबाजारी के तहत शुल्क वसूल नहीं किया गया उसके उपरान्त भी 14 सितंबर को अधिशाषी अधिकारी ने अवैध कार्यवाई कर के पद का दुरूपयोग करते हुए केबिनों को ध्वस्त करके केबिनों में हुए स्वयं कि मोजूदगी में रखा समान चोरी करके भीड़ ले गयी।
जहाजपुर देवली रोड पर कोर्ट के पास स्थित आराजी खसरा सख्या 2705,2706/3,7480/2706 में स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी जो कि पूरी तालाब किस्म पेटा कास्त है जिस पर प्रशासन को जानकारी होने के उपरान्त भी नीलामी द्वारा भूखण्ड विक्रय किये गये एव पट्टे रजिस्ट्री की गई जो कि नियम विरूद्व है उक्त आराजीयात में स्थित अवैध निर्मित कच्चे पक्के मकान जो कि नियम विरूद्ध व अमानी शाह नाला (अब्दुल रहमान) से प्रभावित है एव राज्य सरकार का आदेश है कि जो भी अब्दुल रहमान प्रकरण की परिधी ने आते उनको तुरन्त ध्वस्त किया जाकर कार्यवाही अमल में लिया जाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। परन्तु राजस्व अधिकारियो आदि की मिलीभगत आज तक वहा पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं कि गई है। दोषी कर्मचारियों के विरूद्व जांच करवाते हुऐ कार्यवाही कराने।
जहाजपुर उपखण्ड कार्यालय एवं तहसील कार्यालय के पीछे अवैध कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं जिनको नियमों को ताक में रख नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए गए हैं उन दोषी अधिकारियो के विरुद्ध कार्यवाही किये जाकर इसी प्रकार सत्यवान सोनी पिता भैरू लाल सोनी ने माण्डलगढ रोड़ पर वन विभाग की भूमि खसरा नं. 6004 खाता सं. 1593 पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण है उसको तुरन्त ध्वस्त करे।
भगतो की झुपडिया रोड पर सरकारी भूमि एवं पाल पर बने अवैध मकानों व अतिक्रमण हो रखे है करोड़ों की सरकारी सम्पति पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है उनका कब्जा हटाया जाकर भुमि को कब्जा मुक्त कराया जायें।
नगर परकोटे के भीतर स्थित भंवर कला गेट दरवाजे के अन्दर बाहर एवं अन्य जगह स्थित केबिनों जो कि राजकीय भूमि पर स्थित है एवं बस स्टैंड पर जितने भी अतिक्रमण केबिनें ठेले है उन्हे हटा कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएं।
आशापुरा माता जी का मन्दिर स्थित है जिसके पीछे स्थित वन विभाग/सकारी भूमि वर्तमान में अवैध तरीके से बडे बडे होल बनाकर सरकारी भुमि पर अतिक्रमण किया गया जिसका सीमांकन किया जाकर अवैध हिस्से को हटाया जावे। बड़ा नृसिह द्वारा के बाहर राजकीय भूमि पर तारबन्दी करके अवैध किया गया है जिसका सीमांकन कराया जाकर हटवाया जाएं एवं लका मुखी हनुमान जी कन्सन्टर जी क सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा करके नवनिर्मित किया गया है उसके कागजात जाकर सीमांकन किया जावे। बारह देवरा मुख्य मन्दिर के बाहर स्थित अन्य स्थल है उनके कागजात उपलब्ध कराये जाकर सीमाकंन कराया जाये।
बस स्टेण्ड से लेकर देवली रोड पर ऐतिहासिक सरकारी परकोटे को तोड़ कर तरीके से बिना स्वीकृति के दुकान बनाई गई ऐतिहासिक परकोटे पर से अतिक्रमण हटाया जाकर ऐतिहासिक पर कोटे को जस स्वरूप प्रदान किया जाये। शाहपुरा रोड पर स्थित सर्किल के पास तालाब की पाल पर स्थित है उक्त भूमि पर अवैध तरीके से तारबंदी की गई है जिसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएं।
बस स्टैंड पर स्थित सब्जी मण्डी लगती है जिससे हटाया जाए। पालिका क्षेत्र में स्थित हाथी देह बालाजी के नाम से सराकरी भूमि पर तार बन्दी कर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त अतिक्रमण को मुक्त करवायें। कब्रस्तिान की बाउड़ी के पास में पहले चबूतरा था। उसका पक्का निर्माण का मन्दिर बना दिया गया है। जो नियम अनुसार गलत है। नियम अनुसार कार्यवाई की जाये। नगर पालिका जहाजपुर द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर भी नियम विरूद्ध पटटे जारी कर रखे है जिन की जाँच करवा कर पटटे निरस्त करने की कार्यवाइ करे। मुस्लिम पक्ष के द्वारा मुकदमें कमशः FIR NO 335 दिनांक 19.9.2024 336 दिनांक 19. 09.2024 337 दिनांक 19.09.2024 पर प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं करके केवल मुस्लिम पक्ष के निर्दोश व्यक्तियों को गिरफतार किया है। अतः मुस्लिम पक्ष द्वारा दर्ज उक्त तीनों मुकदमों में कार्यवाही करतें हुऐ अति शघ्र आरोपियों की गिरफतारी की जावें।