कादेडा उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी निलम्बित

कादेडा उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी निलम्बित
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राजेश शर्मा धनोप। कादेडा उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी निलम्बितकार्यवाहक सरपंच काल में अपने चहेते को उपकृत करते हुए नियम विरुद्ध सरकारी करोड़ों रुपए की बेश कीमती सरकारी जमीन के नियम विरुद्ध फर्जी पट्टे किए जारी।सचिवालय में रखे गए नियम होल्डिंग स्टॉक जारी करने का है आरोप, जांच में सही मिली।

राजथान सरकार के ग्रामीण विकास एवं सचिवालय राज विभाग ने ग्राम पंचायत कादेड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन कार्यवाहक सरपंच मुकेश कुमार सोनी को बुधवार को मुख्य सचिव एवं वर्तमान उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी को एक आदेश जारी करते हुए कादेड़ा ग्राम पंचायत उपसरपंच से निलंबित करते हुए ग्राम पंचायत की किसी भी साधारण सभा ग्राम पंचायत की बैठक में भाग लेने से वंचित कर दिया।

जानकारी अनुसार ग्रामीण विकास एवं सचिवालय राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह के हस्ताक्षर विज्ञप्ति आदेश में बताया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर से जांच रिपोर्ट के अनुसार मुकेश कुमार सोनी को नियमों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति के पट्टे जारी कर अपने चाहते व्यक्तियों को उपकृत किया गया। ग्रामीणों की शिकायत पर अजमेर जिला परिषद से हुई जांच में दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत उप सरपंच पद सहित वार्ड पद से भी निलंबित कर दिया।

*अपकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में शामिल है*

आदेश में बताया गया कि राजस्थान अजीव राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत अकीर्तिकर आचरण की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी को आरोप पत्र भी जारी किया गया था। राज्य सरकार ने यह निर्णय राजस्थान मंत्रिमंडल राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है। आदेश के अनुसार मुकेश कुमार सोनी निलंबन काल ग्राम पंचायत कादेड़ा के किसी भी कार्य या अभियोजन में भाग नहीं ले सकते।

*रेखा विकास माली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर संभाली कादेड़ा के कार्यवाहक सरपंच की बागड़ोर*

तत्कालीन सरपंच रेखा विकास माली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद उपसरपंच मुकेश कुमार सोनी को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया था। उन्होंने लगभग 13 महीने तक सरपंच पद पर कार्य किया। इस कार्यवाही से स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है। पंचायत समिति केकड़ी के विकास अधिकारी दिशी शर्मा ने उक्त समाचार की पुष्टि करते हुए बताया कि निलंबन का आदेश प्राप्त हो गया है।

*इनका कहना*

निलंबन का आदेश प्राप्त हुआ मैंने सरपंच का कार्यकाल मे नियम विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया मेरा पक्ष नहीं सुना गया निलंबन को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। *मुकेश कुमार सोनी उप सरपंच ग्राम पंचायत कादेड़ा*

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