ग्राम पंचायत फूलियाकलां के प्रशासक राव, पूर्व सरपंच धोबी एवं उपसरपंच लामरोड़ को किया कार्य मुक्त

राजेश शर्मा धनोप। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत फुलिया कला के आजाद राव प्रशासक व निवर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत फूलियाकलां के विरूद्ध जांच रिपोर्ट में पद का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत फूलियाकलां में नियम विरूद्ध अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड देने एवं अवैध पट्टे जारी करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये गये है जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा आजाद राव को ग्राम पंचायत फूलियाकलां के प्रशासक के पद से पदमुक्त करने का विनिश्चय किया गया है। आजाद राव निवर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत फूलियाकलां को जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक 1841 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया है। अतः विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 ,ग्राम पंचायत फूलियाकलां के प्रशासक राव, कार्यवाहक पूर्व सरपंच धोबी एवं उपसरपंच लामरोड़ को किया कार्य मुक्त 11.02.2025 की पालना में एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये विनिश्चय के क्रम में ग्राम पंचायत फूलियाकलां के प्रशासक आजाद राव को ग्राम पंचायत फूलियांकलां के प्रशासक के पद से पदमुक्त किया जाता है। वहीं हरिसिंह लामरोड निवर्तमान उप सरपंच तथा वर्तमान प्रशासकीय समिति सदस्य ग्राम पंचायत फूलियाकलां के विरूद्ध नियम विरूद्ध पट्टा बुक प्राप्त करने एवं फर्जी पट्टे जारी करवाये जाने के संबंध में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उप सरपंच द्वारा पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग कर नियम विरूद्ध सीधे ही पंचायत समिति से पट्टा बुक प्राप्त की गई जिसका ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उल्लेख नहीं है एवं उक्त उप सरपंच द्वारा पट्टा बुक संख्या 1903, 1926 कुल 02 स्टॉर कीपर को जमा करवाये बिना छोड दी गई। जिससे उक्त उप सरपंच एवं तत्कालीन सरपंच की आपसी मिलीभगत से पट्टा बुक संख्या 1903 में 24 पट्टे तथा पट्टा बुक संख्या 1926 में कुल 19 पट्टे नियम विरूद्ध जारी होना जांच रिपोर्ट में प्रमाणित पाया गया है। जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा हरिसिंह लामरोड को ग्राम पंचायत फूलियाकलां की प्रशासकीय समिति के सदस्य के पद से पदमुक्त करने का विनिश्चय किया गया है। हरिसिंह लामरोड, निवर्तमान उप सरपंच, ग्राम पंचायत फूलियाकलां को जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक 1841 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अतः विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11.02.2025 की पालना में एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये विनिश्चय के क्रम में हरिसिंह लामरोड को ग्राम पंचायत फूलियाकलां की प्रशासकीय समिति के सदस्य के पद से पदमुक्त किया जाता है। इसी प्रकार लक्ष्मी धोबी तत्कालीन सरपंच तथा वर्तमान प्रशासकीय समिति सदस्य ग्राम पंचायत फूलियाकलां के विरूद्ध जांच रिपोर्ट में पद का दुरूपयोग कर पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 157 एवं 167 का उल्लंघन करते हुए नियम 157 (1) में पट्टा बुक सं. 1926 में से बिना पत्रावली संधारण व शुल्क जमा किये पट्टा सं. 01 से 03 जारी कर, पट्टाधारी के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय फूलियाकलां में पट्टों का पंजीयन करवाने तथा पट्टा बुक सं. 1926 में कुल 16 एवं पट्टा बुक सं. 1903 में कुल 24 पट्टे बिना हस्ताक्षर, बिना केश बुक, बैठक रजिस्टर में अंकन किये नियम विरूद्ध जारी करने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये गये है जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मी धोबी को ग्राम पंचायत फूलियाकलां की प्रशासकीय समिति के सदस्य के पद से पदमुक्त करने का विनिश्चय किया गया है। लक्ष्मी धोबी, तत्कालीन सरपंच, ग्राम पंचायत फूलियाकलां को जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक 1841 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में प्रशासकीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। अतः विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11.02.2025 की पालना में एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये विनिश्चय के क्रम में लक्ष्मी धोबी को ग्राम पंचायत फूलियाकलां की प्रशासकीय समिति के सदस्य के पद से पदमुक्त किया जाता है। ग्रामीण विकास एवं सचिवालय राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव जांच इन्द्रजीत सिंह के हस्ताक्षर विज्ञप्ति आदेश में बताया गया कि ग्राम पंचायत फूलियाकलां के प्रशासक, पूर्व सरपंच एवं उपसरपंच पर कार्यवाही पर पंचायत राज विभाग ने दोषी मानते हुए तीनो प्रशासक आजाद राव, पूर्व सरपंच कार्यवाहक लक्ष्मी धोबी तथा उप सरपंच(सदस्य) हरिसिंह लामरोड को हटाया गया।
