प्रधान पद से हटाई गईं सीता देवी गुर्जर, 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक

प्रधान पद से हटाई गईं सीता देवी गुर्जर, 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
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जहाजपुर(मोहम्मद आज़ाद नेब). राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति जहाजपुर की निलंबित प्रधान सीता देवी गुर्जर को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही आगामी पांच वर्षों तक किसी भी पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) एवं 38(3) के तहत की गई है।

शिकायतों की जांच में आरोप साबित

सीता देवी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच जिला परिषद अजमेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बाद में अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार 48 माह के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 6 बार पंचायत समिति की बैठक बुलाई, जबकि नियम अनुसार हर माह कम से कम एक बैठक आवश्यक है। साधारण सभा की भी केवल 4 बैठकें आयोजित हुईं।

कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उन्होंने न तो स्पष्टीकरण दिया और न ही व्यक्तिगत रूप से किसी सुनवाई में उपस्थित हुईं।

कर्तव्य पालन में लापरवाही साबित

अतिरिक्त जिला कलक्टर की जांच में पाया गया कि उनके द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया। रिपोर्ट में इसे स्पष्ट रूप से अवचारपूर्ण एवं अपकीर्तिकर आचरण बताया गया। सभी आरोप प्रमाणित माने गए।

सरकार ने जारी किया आदेश

प्रमाणित आरोपों और जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने उन्हें प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से हटाने व 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया।

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार ने उन्हें पुनः पदभार ग्रहण करने की अनुमति दी थी, लेकिन सोमवार को आए नए आदेश ने राजनीतिक हलचल फिर बढ़ा दी है।

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