सोच समझकर घंटी करे,: मोबाइल पर किया गैरजरूरी कॉल? मोस्ट वांटेड की लिस्ट में होंगे शामिल

मोबाइल पर किया गैरजरूरी कॉल? मोस्ट वांटेड की लिस्ट में होंगे शामिल
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सरकार ला रही नया नियम

मोबाइल फोन की घंटी बेवजह बजाते हैं तो आप हो जाइए सावधान अब सरकार ला रही है नया कानून अगर आपने बेवजह घंटी बजाई तो आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है।

गैरजरूरी कॉल और मैसेज से आम जनता के साथ सरकार परेशान हो चुकी है। ऐसे में सरकार मोबाइल ग्राहकों की सुरक्षा के लिए एक नया नियम लेकर आ रही है, जिसमें गैरजरुरी कॉल, प्रमोशनल कॉल और मैसेज को गलत ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि मोबाइल फोन से फर्जीवाड़े में इस तरह की कॉल और मैसेज का अहम रोल रहता है। होगा क्रिमिनल केस ET की रिपोर्ट की मानें, तो डिपॉर्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की ओर से आने वाले कुछ माह में एक गाइडलाइन पेश किया जा सकता है। इसमें टेलीमार्केटिंग जैसे बैंक, रियल एस्टेट पर...है। अगर सही चैनल से प्रमोशनल या फिर गैरजरुरी कॉल और मैसेज नहीं किया जाता है, तो उन्हें कंज्यूमर एक्ट के तहत दोषी करार दिए जाने का प्रावधान है। इसमें प्रमोशन और गैरजरुरी कॉल और मैसेज को रेगुलर नंबर सीरीज से नहीं किया जा सकता है।


गलत प्रैक्टिस पर होंगे दोषी करार

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2(28) और 2(47) के मुताबिक गैरजरुरी कॉल और मैसेज गलत ट्रेड प्रैक्टिस के दायरे में आता है। अगर सही चैनल से प्रमोशनल या फिर गैरजरुरी कॉल और मैसेज नहीं किया जाता है, तो उन्हें कंज्यूमर एक्ट के तहत दोषी करार दिए जाने का प्रावधान है। इसमें प्रमोशन और गैरजरुरी कॉल और मैसेज को रेगुलर नंबर सीरीज से नहीं किया जा सकता है।

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