अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने एक्स को सख्त निर्देश

अश्लील और गैर कानूनी कंटेंट हटाने को लेकर केंद्र सरकार ने एक्स को सख्त निर्देश
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एलन मस्क के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को तुरंत सभी अश्लील, आपत्तिजनक और गैर कानूनी कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं। इसमें खास तौर पर एआई एप ग्रोक द्वारा बनाए गए कंटेंट को भी शामिल किया गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एक्स के मुख्य अनुपालन अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि प्लेटफॉर्म ने वैधानिक और उचित सतर्कता से जुड़े दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं किया है।जनवरी को जारी आदेश में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कानूनों का उल्लंघन कर पहले से बनाए गए या प्रसारित किए गए सभी कंटेंट को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में तय समय सीमा के भीतर बिना किसी देरी के हटाया जाए या उन तक पहुंच को बंद किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि कंटेंट हटाते समय सबूतों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।मंत्रालय ने एक्स को आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने वाले यूजर्स और अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा आदेश जारी होने की तारीख से 72 घंटे के भीतर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है।आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकार को सार्वजनिक चर्चा, विभिन्न संसदीय हितधारकों और अन्य माध्यमों से लगातार जानकारी मिल रही है कि एक्स पर प्रसारित होने वाला कुछ कंटेंट शालीनता और अश्लीलता से जुड़े भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। इसी को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।

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