जन विश्वास संशोधन बिल 2026: अब नियमों के उल्लंघन पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा 3 माह के लिए सस्पेंड
नई दिल्ली/भीलवाड़ा। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और पर्यावरण नियमों को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा में पेश किए गए 'जन विश्वास (संशोधन) बिल 2026' के तहत अब यातायात नियमों और वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए
गी। नए प्रावधानों के अनुसार, नियमों की अनदेखी करने पर वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
वायु प्रदूषण और प्रदूषण सर्टिफिकेट पर सख्ती
वर्तमान में वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन या वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं होने पर 10,000 रुपये तक के भारी चालान का प्रावधान है। हालांकि, मौजूदा नियमों में भी लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि व्यावहारिक रूप से यह अभी चलन में नहीं है। जन विश्वास बिल के माध्यम से सरकार इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और जवाबदेही तय करने की तैयारी में है।
सड़क सुरक्षा नियमों में बदलाव
इस संशोधन बिल का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों को और अधिक प्रभावी बनाना है। बार-बार नियम तोड़ने वाले चालकों पर लगाम कसने के लिए लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया को अनिवार्य और सुलभ बनाया जा रहा है। सरकार का मानना है कि भारी जुर्माने के साथ-साथ लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं और बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
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