बोतलों और प्लास्टिक के डिब्बों में नहीं मिलेगा पेट्रोल, बढ़ती भीड़ के बाद लिया फैसला
भीलवाड़ा | पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में बढ़ते युद्ध और तनाव के चलते कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका ने आम जनता के बीच घबराहट पैदा कर दी है। ईंधन की किल्लत की अफवाहों और डर के बीच पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय तेल निगम (IOC) ने शुक्रवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। आईओसी ने अपने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे बोतलों, प्लास्टिक के डिब्बों या अन्य किसी भी असुरक्षित कंटेनर में पेट्रोल की बिक्री न करें।
अफरा-तफरी और सुरक्षा का हवाला
आईओसी के प्रवक्ता ने बताया कि हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां लोग बाजार में मची अफरा-तफरी का हवाला देते हुए असुरक्षित कंटेनरों में भारी मात्रा में ईंधन जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि खुले कंटेनरों में पेट्रोल न देने का निर्णय मुख्य रूप से जन सुरक्षा के लिए लिया गया है, क्योंकि पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है और असुरक्षित बोतलों में इसे रखना बड़े हादसे को दावत दे सकता है।
पेट्रोलियम अधिनियम का सख्त पालन
पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अनुसार, खुदरा पेट्रोल पंपों को केवल वाहनों के टैंकों या सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष सुरक्षित कंटेनरों में ही ईंधन भरने का लाइसेंस प्राप्त है। खुले बर्तनों या बोतलों में पेट्रोल बेचना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। आईओसी ने अपने सहयोगियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने और केवल वाहनों में ही पेट्रोल भरने के निर्देश दिए हैं।
घबराहट में खरीदारी न करने की अपील
तेल कंपनियों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे पैनिक बाइंग (घबराहट में खरीदारी) न करें। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि लोग केवल अपनी आवश्यकतानुसार ही ईंधन भरवाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें।
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