मकान फूंकने वाले आरोपित मोहनलाल को सात साल का कठोर कारावास

By :  prem kumar
Update: 2024-07-25 09:24 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। मकान को आग लगाने के एक मामले में शिव नगर निवासी मोहनलाल पुत्र बालू गहलोत को सात साल के कठोर कारावास और 21 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने यह फैसला सुनाया। वहीं मोहन पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए विशिष्ट लोक अभियोजक संजु बापना ने अदालत में 12 गवाहों के बयानकलमबद्ध करवाये और 22 दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण के अनुसार, मालीखेड़ा, माणिक्यनगर निवासी लादूलाल पुत्र हजारी माली का 22 मई 2014 को एक परिवाद एसपी ऑफिस से प्रताप नगर पुलिस को मिला। इस परिवाद में परिवादी लादू ने बताया कि पुलिस लाइन के पीछे शिव नगर में स्थित भूखंड पर वह एक कमरा व बरामदा बनाकर रहता आ रहा है। 15 मई 2014 की शाम को करीब 8 बजे परिवादी अपने मकान पर गया तो मकान का नारायण व मोहन व मीठूदेवी ताला तोड़ रहे थे । परिवादी ने उन्हें उलाहना दिया तो वे गाली-गलौच करते हुये मारपीट करने लगे। मीठू ने उस पर ल_ से वार किया। जिससे उसे चोटे आयी । वह चिल्लाया तो आस-पास के लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। परिवादी, जान बचाकर प्रताप नगर थाने गया और रिपोर्ट दी। इसके बाद वह थाने में ही बैठा था, तभी पीछे से आरोपितों ने उसके मकान में घुसकर आग लगा दी। आग पर दमकल ने मौके पर पहुंच कर काबू पाया। पड़ौसियों ने परिवादी को फोन से सूचना दी। इस पर पुलिस ने कहा कि कल आना, कार्रवाई करेंगे। इसके बाद 16 मई को रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आरोपितों के हौंसलें बुलंद हो गये और वे झुंठें रेप केस में फंसाकर जेल भिजवाने और मकान पर कब्जा कर लेने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के आदेश से पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की। जांच के बाद पुलिस लाइन के पीछे शिव नगर में रहने वाले मोहनलाल पुत्र बालूलाल गहलोत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में मामले की सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपित मोहनलाल गहलोत को सात साल के कठोर कारावास और 21 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।  

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