दहेज हत्या के आरोपित पति को दस साल की कठोर कैद, पत्नी को पीहर से उठा ले जाकर हत्या करने का था आरोप

By :  prem kumar
Update: 2024-08-03 14:44 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। पत्नी को पीहर से उठा ले जाने के बाद उसकी दहेज के लिए हत्या करने के मामले में आरोपित पति चेतन सिंह रावत को 10 साल की कठोर कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया बदनौर पंचायत के भूंडेला गांव निवासी हरिसिंह पुत्र कमासिंह रावत ने सीएचसी आसींद पर 7 मार्च 2022 को ओजियाणा निवासी चेतन सिंह पुत्र जेठूसिंह रावत सहित अन्य के खिलाफ रिपोर्ट बदनौर पुलिस को दी। इसमे परिवादी ने बताया कि उसकी बेटी रेखा का विवाह चार साल पहले चेतन सिंह रावत के साथ किया था। चेतन सिंह रावत शराब पीकर आये दिन रेखा के साथ मारपीट कर उसे प्रताडि़त करता। परिवादी ने शंका जाहिर की कि पति चेतन सिंह सहित अन्य आरोपितों ने मिलकर रेखा की हत्या कर दी। परिवादी ने यह आरोप भी लगाया कि आरोपित, परिवादी की बेटी रेखा को तीन साल से दहेज के लिये प्रत्ताडित कर रहे थे। रेखा एक माह से परिवादी के घर पर थी, जिसे ये आरोपित उठाकर ले गये और वहां ले जाकर उसकी हत्या कर दी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज प्रताडऩा व दहेज हत्या का केस दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने चेतनसिंह रावत को 10 मार्च 2022 को गिरप्तार कर अदालत में पेश किया, जिसे जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित चेतन को दहेज हत्या के आरोप में दस साल की कठोर कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।  

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