छह साल की मासूम को मिला न्याय: - रेप के आरोपित कृष्णा को प्राकृत जीवन काल तक की सजा

भीलवाड़ा बीएचएन। छह साल की बच्ची को आधी रात को झोंपड़ी से उठाकर ले जाने के बाद उससे रेप करने वाले महेंदी आर्टिस्ट कृष्णा उर्फ जीतू उर्फ अर्जुन उर्फ गुड्डू को प्राकृत जीवनकाल तक के कारावास व 2 लाख 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह अहम फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके में रहने वाला एक परिवार 7 मई 2023 को अपनी झोंपड़ी में सो रहा था। रात दो से तीन बजे कृष्णा उर्फ जीतू उर्फ अर्जुन उर्फ गुड्डू झोंपड़ी में घुसा। यह आरोपित, झोंपड़ी में सोये परिवार की छह साल की बच्ची को उठाकर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसके बाद बच्ची को झोंपड़ी के पास छोडक़र चला गया। सुबह चार बजे बच्ची ने उसकी मां को शौच जाने के लिए बोला, तब मां ने देखा कि बच्ची खून से सनी है। प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था। इस पर महिला ने पति को बताया। इसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया। मामले की जांच तत्कालीन डीएसपी सिटी नरेंद्र दायमा ने की। अनुसंधान के दौरान पीडि़ता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना करवाया गया। तबीयत नाजूक होने से बच्ची को अजमेर रैफर किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास के सीसी टीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। संदिग्ध की तलाश शुरु की। पीडि़ता से संदिग्ध की शिनाख्त करवाई गई। पुलिस ने आरोपित कृष्णा उर्फ जीतू पुत्र वीरेंद्रसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। आरोपित कृष्णा मूलरुप से यूपी के अलीगढ़ जिले के बोनाई दादो गांव का रहने वाला है जो अभी भीलवाड़ा में आरके कॉलोनी में रह रहा था। वह महेंदी आर्टिस्ट था। पुलिस ने तफ्तीश पूर्ण कर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया। अभियोजन पक्ष ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 101 दस्तावेज पेश कर कृष्णा पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपित कृष्णा को प्राकृत जीवन तक कारावास के साथ ही 2 लाख 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।