फैसला: डोडा-चूरा तस्करी के 2 आरोपितों को 4-4 साल की सजा, 30-30 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

By :  prem kumar
Update: 2024-09-21 11:05 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन । विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) ने डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में दो आरोपितों को चार-चार साल की सजा और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन बागौर थाना प्रभारी ने 22 सितंबर 2016 को बागौर-करेड़ा रोड़ पर थाने के बाहर नाकबांदी की। इस दौरान एक कार आती दिखाई दी, जो नाकाबंदी को देखकर वापस बागौर की तरफ भागने लगी। शंका होने पर पुलिस ने कार को रोका। कार में दो लोग सवार थे। चालक के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने पुलिस पूछताछ में खुद को चित्तौडग़ढ़ जिले के राशमी थाना क्षेत्र के गांव बावलास निवासी राजू उर्फ राजें्रद पुत्र सोहनलाल अहीर, जबकि चालक ने खुद को बावलास निवासी गिरधारी पुत्र रामेश्वर पूर्बिया गाडरी बताया। कार की तलाशी लेने पर उसमें तीन बोरियों में 48 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा मिला, जिसे कार सहित जब्त कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों को चार साल दो माह की कैद और 30-30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष ने आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए दस गवाह और 61 दस्तावेज पेश किये।  

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