अदालत का फैसला: मजदूरी के बहाने जंगल ले जाकर विवाहिता से गैंगरेप करने वाले देवा को 20 साल का कठोर कारावास, 81 हजार का जुर्माना

Update: 2026-01-17 12:13 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। इंसानियत को शर्मसार करने वाली दरिंदगी पर अदालत का फैसला आ गया। मजदूरी दिलाने के बहाने एक विवाहिता को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार, मारपीट, गला दबाने और लूटपाट करने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी देवा उर्फ धोलिया माली को 20 साल के कठोर कारावास और 81 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह सख्त फैसला शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश (अजा जजा अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायालय) ने सुनाया। इस सनसनीखेज मामले में दूसरा आरोपी तेजू नायक अब भी फरार है।

मजदूरी का झांसा, फिर हैवानियत

प्रकरण 21 जुलाई 2021 का है। 30 वर्षीय पीडि़ता गुलाबपुरा थाना सर्किल में मजदूरी की तलाश में चौराहे पर खड़ी थी। तभी दो युवक मोटरसाइकिल लेकर पहुंचे और टेलीफोन एक्सचेंज के पास काम होने का झांसा दिया। भरोसे में लेकर दोनों उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर 29 मील चौराहे होते हुए भीलवाड़ा आसींद रोड की तरफ ले गए।

जंगल में ले जाकर किया नृशंस अपराध

आरोपी महिला को कच्चे रास्ते से जंगल और खेतों की ओर ले गए। एक आरोपी मोटरसाइकिल लेकर सडक़ की ओर लौट गया, जबकि देवा उर्फ धोलिया महिला को अकेले जंगल में ले गया। दूसरी महिला मजदूर के बारे में पूछने पर आरोपी ने महिला को जमीन पर पटक दिया, बेरहमी से मारपीट की, गला दबाया, कपड़े फाड़े और उसके साथ जबरन घिनौना कृत्य किया।

लूटकर मरा समझ छोड़ा

दरिंदों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, कानों के टॉप्स, गले की चांदी की चेन, पर्स में रखे 430 रुपये, टिफिन, ओढऩी और साफा लूट लिया। वारदात के बाद महिला को मरा समझकर उसके हाथों पर पत्थर रख दिए। करीब डेढ़ घंटे बाद बारिश के दौरान होश आने पर पीडि़ता खुद को खून से लथपथ हालत में पाई।

लहूलुहान हालत में मांगी थी मदद

किसी तरह जान बचाकर पीडि़ता गड्ढे से बाहर निकली और एक बुजुर्ग व्यक्ति व महिला की मदद से अपने समाज के लोगों तक पहुंची। परिजनों को सूचना दी गई और उसे गंभीर हालत में गुलाबपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस जांच में हुआ खुलासा

महिला थाने में दर्ज बयान के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, मोटरसाइकिल के नंबर ट्रेस किए गए। जांच में सामने आया कि मोटरसाइकिल तेजू पुत्र काना नायक लेकर गया था।

दोनों आरोपी गिरफ्तार, चालान पेश

पुख्ता सबूतों के आधार पर तेजू नायक और देवा उर्फ धोलिया पुत्र शंकर माली को डिटेन कर पूछताछ की गई। पहचान की पुष्टि के बाद दोनों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पीडि़ता से लूटे गए रुपये और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

अदालत में 31 गवाह, 51 दस्तावेज

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश कुमार जोशी ने 31 गवाह और 51 अहम दस्तावेज अदालत में पेश कर आरोप सिद्ध किए।

एक को सजा, दूसरा अभी मफरूर

सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गणेशपुरा, गुलाबपुरा निवासी देवा उर्फ धोलिया पुत्र शंकर माली को 20 साल के कठोर कारावास और 81 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस जघन्य अपराध में शामिल दूसरा आरोपी तेजू पुत्र काना नायक अभी मफरुर है, जिसकी तलाश जारी है। तेजू मूलरूप से तहनाल और अभी आसन्न, बिजय नगर का निवासी बताया गया है।  

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