महिला के अपहरण का मामला-: नाथद्वारा के व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास, 12 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

By :  prem kumar
Update: 2024-11-20 15:20 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। एक महिला को अगवा कर बंधक बनाने के मामले में राजसमंद के नाथद्वारा थाना क्षेत्र के कल्लाखेड़ी निवासी प्रहलाद सिंह पुत्र अमरसिंह चौहान को 5 साल के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्मान ेसे दंडित किया गया। फैसला, एडीजे (महिला उत्पीडऩ प्रकरण ) ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि गंगापुर थाने में 4 मई 2015 को पुर निवासी भगवती लाल तेली ने रिपोर्ट पेश की कि 3 मई 2015 को वह अपनी पत्नी शांति को लेने को लेने ससुराल कोशिथल आया था। 4 मई को सुबह आठ बजे वह पत्नी शांति के साथ बाइक से पुर के लिए रवाना हुआ। कोशिथल के बाहर नदी के पास से गुजर रहा था कि पीछे से एक सफेद कार में कोशिथल निवासी मुकेश तेली व तीन अन्य व्यक्ति आये ओर पीछे से बाइक को टक्कर मार कर उन्हें नीचे गिरा दिया। शांति को जबरन उठाकर कार में पटक दिया और परिवादी के साथ मुकेश ने मारपीट की। इसके बाद ये लोग शांति को अगवा कर ले गये। शांति सोने-चांदी के गहने पहने थी। पुलिस ने अपहरण, बंधक बनाने व मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया।

तफ्तीश के बाद पुलिस ने शांति देवी को दस्तयाब कर उसके बयान दर्ज किये और पति के सुपुर्द किया। वारदात में काम ली गई कार जब्त की। इस मामले में कोशिथल हाल आर्यमान कॉम्पलैक्स साबरमती, अहमदाबाद निवासी मुकेश तेली पुत्र भूरा लाल , शरद मराठी पुत्र विश्राम भाई मराठी निवासी भारत नगर भुदेशर रोड माधोपुरा, अहमदाबाद, बलवीरसिंह पुत्र गणपतसिंह राजपुत निवासी बाडिया माता, रायपुर और कल्लाखेड़ी, राजसमंद निवासी प्रहलाद पुत्र अमरसिंह राजपुत से तफ्तीश की कर गिरफ्तार किया। पुलिस जांच से सामने आया कि शांति ने 13 अप्रैल 15 को भगवतीलाल तेली से नाता विवाह किया जो आरोपित मुकेश तेली को पसन्द नहीं था । वह स्वयं शांति से शादी करना चाहता था। इसी के चलते उसने साथियों के साथ मिलकर शांति का अपहरण कर लिया। पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ 26 मई को चार्जशीट पेश की। न्यायालय ने ट्रायल के बाद आरोपित प्रहलाद को 5 साल के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक संजू बापना ने 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुये 13 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध किये। बापना ने बताया कि आरोपित मुकेश व शरद मफरुर हैं, जबकि बलवीर सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी थी। 

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