केजरीवाल को मिली जमानत

Update: 2024-06-20 17:51 GMT

नई दिल्ली। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दी है। ईडी के विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने जमानत पर बेल बांड स्वीकार करने के लिए दो दिन की अवधि तय करने की मांग की, ताकि ईडी हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ अपील कर सके। मगर अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की ईडी की अपील को भी खारिज कर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत आदेश पर कोई रोक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि केजरीवाल के अधिवक्ता शुक्रवार को संबंधित न्यायाधीश के समक्ष जमानत बांड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी कर मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अपराध की आय और सह-अभियुक्तों से जोड़ने की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास केजरीवाल को फंसाने के लिए कोई सुबूत नहीं है।

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