अरावली रेंज में खनन के नए पट्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति जरूरी, SC ने उठाया सख्त कदम; कमेटी गठित करने का दिया निर्देश

Update: 2024-05-09 19:08 GMT

 , नई दिल्ली। अरावली रेंज में बढ़ते खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला दिया। अब राज्यों को अरावली रेंज में खनन के नए पट्टे देने अथवा पुराने पट्टों के नवीनीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में फैली अरावली रेंज को परिभाषित करने के लिए वन मंत्रालय के सचिव की अगुवाई में कमेटी बनाने का भी निर्देश दिय

यह कमेटी दो महीने के भीतर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने अरावली रेंज में बढ़ते खनन से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। इस दौरान शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार की ओर से अरावली रेंज में खनन को लेकर तय की गई नीति पर भी सवाल उठाए।

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