कोटपा एक्ट की पालना नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर काटे चालान

Update: 2024-11-20 11:14 GMT

भीलवाडा । प्रदेश में चलाए जा रहे टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 अभियान के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेंद्र पुरी गोस्वामी के निर्देशन में गठित टीम में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरंतर चालान काटने की कार्यवाही जारी है।

सीएमएचओ डॉ. चेतेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि टोबोको फ्री यूथ कैम्पेन के तहत बीडी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है, का चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के तहत चालान बनाए जा रहे हैं। सभी प्रतिष्ठानों के बाहर उक्त बोर्ड का डिस्पले करने, तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए लटकाकर रखने तथा बीडी-सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने के लिए जागरुक किया जा रहा है। अभियान के तहत जिला स्तरीय गठित टीम में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार शर्मा व घनश्याम सिंह सोलंकी द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व धारा 6 के अंतर्गत चालान काटकर जुर्माना राशि की वसूली की गई।

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