नवाचार संस्थान और पुलिस प्रशासन द्वारा 12 बाल विवाह रुकवायें

सवाईपुर ( सांवर वैष्णव ):- जिले में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एलायंस के सहयोगी संगठन नवाचार संस्थान भीलवाड़ा द्वारा एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन परियोजना के तहत भीलवाडा जिले में बाल विवाह के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाते हुए यह सुनिश्चित करने में लगा है कि भीलवाडा जिले को जल्द से जल्द बाल विवाह मुक्त बनाया जाये, इसके के तहत नवाचार संस्थान द्वारा जिले के बीगोद, मांडलगढ़ व बिजौलिया थाना क्षेत्र के गांवों से बाल विवाह की जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी सूचना नवाचार संस्थान टीम द्वारा संबंधित थानाधिकारी को दी गई, थाना धिकारीयों के निर्देशन पर नवाचार संस्थान से जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह तोमर, भगवत सिंह चारण व थाना टीम के नेतृत्व में संबंधित थाने की टीम मोके पे जाकर नाबालिक बच्चों के कागजात चैक किए जिस बच्चो की उम्र नाबालिक पाई जिस पर बाल विवाह रुकवाया गया और परिजनों को बाल विवाह न करने हेतु पाबंद किया व जब तक बच्चो की उम्र बालिग नही हो जाती है, तब तक उनकी शादी नही करेगे यह सपथ पत्र लेकर बाल विवाह न करने की समझाइस दी गयी व हिदायत दी कि अगर आप अपने बच्चों की शादी नाबालिक उम्र में करते हैं तो आपके विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।