"अनुकम्पा नियुक्ति: कोठारी ने उठाई दिव्यांग आश्रितों की आयु सीमा का मुद्दा"

By :  vijay
Update: 2026-03-18 11:18 GMT

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने राजस्थान में स्थायी पूर्ण दिव्यांग घोषित सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने से जुड़े नियमों को लेकर राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो अपना रुख स्पष्ट करे ताकि पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सके ।

उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से व्यक्तिगत भेंट करते हुए पत्र देकर प्रदेश में स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023 के तहत आयु सीमा 55 वर्ष निर्धारित होने के कारण कई आवेदनों को निरस्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। उन्होंने जानकारी मांगी कि क्या आयु सीमा को संशोधित कर इसे सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष तक लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

विधायक कोठारी ने 2 सितंबर 2024 को जारी परिपत्र में 26 अप्रैल 2023 से पूर्व दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रकरण स्वीकार करने का प्रावधान किया गया, लेकिन इसमें 55 वर्ष की आयु सीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। इस स्थिति में सरकार का क्या रुख है, इसे स्पष्ट करने की मांग की है।

उन्होंने नियम 2023 के नियम 14 (कठिनाइयों के निवारण की शक्ति) का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार को विशेष आदेश जारी करने का अधिकार है और यदि है तो अब तक कितने मामलों में इस शक्ति का उपयोग किया गया है।

इसके अलावा विधायक कोठारी ने यह भी जानना चाहा कि कार्मिक विभाग का आदेश संख्या 5(1) कार्मिक/क-2/2022, जो कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध था, उसे हटाए जाने के पीछे क्या कारण हैं।

विधायक कोठारी ने सरकार से वर्ष 2023 से 2026 तक अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023 के तहत प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या, उनमें से 55 वर्ष आयु सीमा के कारण निरस्त हुए आवेदनों की संख्या तथा ऐसे मामलों का भी विवरण मांगा है, जिनमें कर्मचारी दुर्घटना या बीमारी के समय 55 वर्ष से कम थे लेकिन मेडिकल बोर्ड की तिथि के आधार पर आयु 55 वर्ष से अधिक मानकर आवेदन अस्वीकार कर दिया गया।

विधायक कोठारी ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि इन मामलों में दुर्घटना/बीमारी की तिथि को आधार माना जाएगा या मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र की तिथि को।

साथ ही उन्होंने राज्य में स्थायी पूर्ण दिव्यांग घोषित सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उसका विभागवार विवरण उपलब्ध कराने तथा अनुकम्पा नियुक्ति नियम 2023 में संशोधन के किसी प्रस्ताव पर आगे की रणनीति की जानकारी भी मांगी है।

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