मकान खरीदारों की बड़ी जीत...: सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों-बैंकों में साठगांठ मामलों में CBI को जांच की अनुमति दी, हड़कंप

Update: 2025-07-23 03:00 GMT

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और बैंकों के साठगांठ से जुड़े 22 मामलों में मंगलवार को सीबीआइ को प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे दी। जांच के दायरे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बिल्डर, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के विकास प्राधिकरण शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने छह प्रारंभिक जांच नियमित मामलों में बदलने की दी मंजूरी



जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सीबीआइ को विभिन्न बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ की गई छह प्रारंभिक जांचों को प्राथमिकी के समकक्ष 22 नियमित मामलों में बदलने की अनुमति दी है। पीठ 1,200 से अधिक मकान खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा, आदेश के अनुपालन में सीबीआई ने एक अंतरिम स्थिति रिपोर्ट दायर की है, जिसमें (आदेशित 7 प्रारंभिक पूछताछ और की गई कार्रवाई का विवरण, सब्सिडी योजना के बारे में चर्चा, कुछ बैंकों के साथ पूछताछ का परिणाम, परियोजनाओं के निरीक्षण का परिणाम) शामिल है. हम 6 प्रारंभिक जांच को पूरा करने में सीबीआई द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं. इसके लिए 1000 से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई है. 58 परियोजना स्थलों का दौरा करने के अलावा भारी मात्रा में रिकॉर्ड देखे गए हैं.

यह आंख खोलने वाली रिपोर्ट है’

कोर्ट ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि नियमित मामलों के पंजीकरण के बाद भी मुद्दों की भयावहता और गंभीरता को देखते हुए सीबीआई चीजों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए तुरंत जांच करेगी. एमाइकस राजीव जैन ने एक व्यापक नोट पेश किया है. जिसमें गंभीर रूप से मुद्दों का विश्लेषण किया है, जैसे लोन के बारे में जानकारी पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, जो घर खरीदारों की रक्षा करे. जरूरी कार्रवाई के लिए एएसजी ऐश्वर्या भाटी को एक प्रति एमाइकस जैन की ओर से दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि यह आंख खोलने वाली रिपोर्ट है

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