स्थाई लोक अदालत ने नेशनल इंश्योरेंश कंपनी को दिये बीमा क्लेम के 5 लाख रुपये अदा करने के आदेश

Update: 2024-04-25 10:45 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष शहाबुद्दीन, सदस्य गोवर्धनसिंह कावडिय़ा व डॉ. सुमन त्रिवेदी ने कमला काठात व रविना काठात के प्रार्थना-पत्र पर सुनवाई करते हुये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा क्लेम की राशि चार लाख, पांच हजार रुपये अदा करने के आदेश दिये हैं। उक्त बीमा कंपनी को यह राशि दो माह में अदा नहीं करने पर राशि पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी अदात करना होगा।

प्रकरण के अनुसार, आदर्शनगर हुरड़ा निवासी कमला पत्नी हाकिमसिंह काठात व रविना पत्नी स्व. सलीम काठात ने राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा व मंडलीय प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडलीय कार्यालय, भीलवाड़ा के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया कि उसके बेटे सलीम पुत्र हाकिम काठात मिल में काम कर रहा था। मिल द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वेतन में से प्रीमियम काटकर नियोजित कर्मचारियों की दुर्घटना हित लाभ 5 लाख रुपये की रिस्क कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी करवाई। 130 रुपये प्रीमियम काटी गई। सलीम की 6 जुलाई 18 को मृत्यु हो गई, जिसकी एफआईआर गुलाबपुरा में दर्ज हुई। दस्तावेज, मिल के मार्फत बीमा कंपनी को प्रस्तुत कर क्लेम का तकाजा किया, लेकिन बीमा क्लेम राशि अदा नहीं की गई।

स्थाई लोक अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई पूरी करते हुये क्लेम की राशि चार लाख, पांच हजार रुपये परिवादी को अदा करने के नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिये। आदेश के अनुसार, बीमा कंपनी को यह राशि दो माह में अदा नहीं करने पर राशि पर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर से ब्याज भी अदात करना होगा। 

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