घर में शोरूम चला रहे हैं तो पास कराएं नया नक्शा, यूपी के शहर में 125 लोगों को दिए नोटिस
By : vijay
Update: 2025-10-05 10:36 GMT
मुरादाबाद। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने नए बिल्डिंग बायलाज के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति यदि अपने आवासीय मकान में शोरूम, दुकान, कार्यालय या अन्य किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संचालित कर रहा है तो उसे अनिवार्य रूप से कंपाउंडिंग के शुल्क जमा करके नया नक्शा पास कराना होगा।
आवासीय मकानों में व्यवसाय को वैध बनाने के लिए एमडीए का अभियान
पहले चरण में एमडीए ने कांठ रोड स्थित रामगंगा विहार, दीनदयाल नगर, आशियाना और मधुबनी कालोनियों के सर्वे कराकर ऐसे 125 मकान मालिकों को नोटिस जारी करके बुलाया है। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एमडीए का यह कदम शहर की योजना व्यवस्था को नियंत्रित करने और अनियंत्रित व्यवसायिक गतिविधियों को रोकने की दिशा में बड़ा प्रयास है।