कमाए 37 लाख , खर्च कर डाले1 करोड़ से ज्‍यादा,: 165 गुना अधिक संपत्ति जुटाने वाले अधिकारी को अब हुई 5 साल की कैद की सजा

Update: 2025-03-20 01:52 GMT

अंबिकापुर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ममता पटेल की अदालत ने नागरिक आपूर्ति निगम सूरजपुर जिले के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रविंद्रनाथ सिंह (63) को पांच वर्ष कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में आरोपित रविंद्रनाथ सिंह का भतीजा सुधीर कुमार सिंह भी नामजद आरोपित है। उसके विरुद्ध फरारी में ही अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपित सुधीर कुमार सिंह के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।


अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सूरजपुर जिले में पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन सहायक प्रबंधक रविंद्रनाथ सिंह के अंबिकापुर बौरीपारा स्थित निवास पर छापा मारा था।

आरोप था कि आरोपित ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की और आपराधिक षडयंत्र रचते हुए सह आरोपित की संपत्ति बताने का दुष्पप्रेरण किया।

इसी आधार पर आरोपित के भतीजे सुधीर कुमार सिंह कनिष्ठ सहायक नागरिक आपूर्ति निगम को भी नामजद आरोपित बनाया गया।

उसे फरार घोषित कर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अदालत में आरोपित रविंद्रनाथ सिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

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