तंबाकू उत्पादों पर बढ़ा कर रविवार से लागू, सिगरेट और पान मसाला होंगे महंगे
नई दिल्ली। तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर बढ़ा हुआ कर और नया अधिभार रविवार 01 फरवरी से लागू हो जाएगा, जिससे सिगरेट, बीड़ी और पान मसाला जैसे उत्पादों की कीमतों में इजाफा होना तय है। इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा और इन उत्पादों का सेवन हतोत्साहित करने की दिशा में सरकार की नीति को मजबूती मिलेगी।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने पिछले वर्ष 03 सितंबर को अधिकांश वस्तुओं पर नई कर दरों की घोषणा की थी। इन नई दरों को अन्य उत्पादों पर 22 सितंबर 2025 से ही लागू कर दिया गया था, लेकिन तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और बीड़ी जैसे उत्पादों पर इसे 01 फरवरी 2026 से प्रभावी किया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत जीएसटी में इन उत्पादों पर पहले से लागू अधिभार रविवार से समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके स्थान पर स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक माने जाने वाले इन पदार्थों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से नए अधिभार लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उत्पाद शुल्क में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे खुदरा बाजार में इनके दाम और बढ़ सकते हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार कर संरचना में यह बदलाव सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि लोगों को तंबाकू उत्पादों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा सके।
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