पैम्फलेट, पोस्टर में मुद्रक-प्रकाशक का नाम अनिवार्य प्रिंटिंग प्रेस के लिए दिशा-निर्देश जारी

By :  vijay
Update: 2024-10-18 12:47 GMT


उदयपुर,  । सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव-2024 के संबंध में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर,उदयपुर) अरविंद पोसवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के तहत सभी प्रिटिंग प्रेस संचालकों को चुनावी पैम्फलेट्स, पोस्टर इत्यादि प्रकाशन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

सलूंबर कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट जसमीत सिंह संधू द्वारा जारी आदेश में बताया कि निर्वाचन पैम्फलेटों और पोस्टरों के मुद्रण एवं प्रकाशन पर प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127क के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इस धारा के अनुसार, किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर का मुद्रण तभी संभव है जब उसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित हो। इसके साथ ही प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, जिसे दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति एवं निर्धारित प्रपत्रों में वांछित सूचनाएं मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूंबर के कार्यालय में प्रतिदिन सूचना 11 बजे तक अविलंब भिजवाने के लिए रिटर्निग अधिकारी और उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है। धारा का उल्लंघन करने पर 6 महीने के कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है।

Similar News