मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना में मिलेंगे 1 लाख 20 हजार

By :  vijay
Update: 2025-05-02 18:34 GMT
मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना में मिलेंगे 1 लाख 20 हजार
  • whatsapp icon

उदयपुर, । प्रदेष में हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें आवास निर्माण के लिए 1 लाख 20 हजार रूपए की सहायता राषि उपलब्ध कराई जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेषक गिरीष भटनागर ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के बिन्दु संख्या 83 में घोषणा की गई कि इस समुदाय के स्थायी आश्रय और आवास से वंचित डिनोटिफाइड ट्राइब्स के परिवारों को आवास योजना से लाभान्वित किया जाना है।योजना के तहत् प्रति आवेदक आवास निर्माण के लिए तीन किष्तों में 1.20 लाख रूपये मिलेंगे। प्रथम किष्त नींव पर 20 हजार रूपए, द्वितीय किष्त लिंटल लेवल काम पूरा करने पर 50 हजार रूपए एवं छत निर्माण एवं कार्य पूर्ण करने पर 50 हजार रूपए तथा स्वच्छ भारत मिषन के तहत् स्वच्छ शौचालय के लिए 12 हजार रूप्ए भी मिलेंगे। अनुदान सीधा प्रार्थी के बैंक खाते में जमा होगा। योजना के तहत् मकान निर्माण हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्र के लिऐ 25 वर्ग गज मीटर स्वच्छ रसोई सहित तथा शहरी क्षेत्र के लिए 30 वर्ग मीटर होना आवष्यक है।

उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा ई-मित्र कियोस्क/स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से राज्य सरकार के पोर्टल पर जनाधार संख्या दर्ज कर ऑनलाईन करना होगा। योजना के लिए पात्र आवेदक राज्य का मुल निवासी हो, सरकार की विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु जातियों की सूची में सम्मिलित जाति से हो तथा जिसे पूर्व में केन्द्र व राज्य की अन्य योजना में आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का पट्टा होना आवष्यक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो और परिवार की समस्त स्त्रातों से आय 5 लाख रूपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। संयुक्त परिवार होने की स्थिति में परिवार के एक ही आवेदक को लाभ मिल सकेगा।

Tags:    

Similar News