जिला उद्योग केंद्र में ऋण योजनाओं की जानकारी के लिए शिविर 8 को

Update: 2026-01-06 15:00 GMT


उदयपुर, । राज्य में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय संस्थान के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग की दो ऋण योजनाएं यथा - डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी देने हेतु 8 जनवरी को प्रातः 11 बजे से जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र परिसर, उदयपुर में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्र के महाप्रबंधक शैलेंद्र शर्मा ने आमजन से शिविर में पहुंच कर योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा लाभान्वित होने की अपील की है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना :- उक्त योजनान्तर्गत उद्योग, सर्विस एवं ट्रेडिंग पर बैंक के माध्यम से अधिकतम 10 करोड़ रू. ऋण का प्रावधान है। उक्त योजना में केवल राजस्थान के मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है। उक्त योजना में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रू. मार्जिन मनी का प्रावधान है तथा देय ऋण पर ब्याज का 9 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ देय होगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज : जन आधार, आधार कार्ड की प्रति, परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि।

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत :- 18 से 45 वर्ष के राजस्थान के मूल निवासी युवाओं हेतु उद्योग एवं सर्विस (नवीन/विस्तार हेतु) एक्टिविटी पर ही बैंक के माध्यम से अधिकतम 02 करोड़ रू. ऋण का प्रावधान है। उक्त योजना में ऋण का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 05 लाख रू. मार्जिन मनी का प्रावधान है तथा 08 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ देय होगा। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज : आधार कार्ड की प्रति, परियोजना रिपोर्ट, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र एवं गत 5 वर्ष में केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना में केपिटल अनुदान अथवा ब्याज अनुदान का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र इत्यादि।

इच्छुक अभ्यर्थी दोनों ही योजनाओं के आवेदन पत्र एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन कर सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी इन योजनाओं में आवेदन कर स्वयं का उद्यम स्थापित करने अथवा अपने उद्यम का विस्तार करने हेतु इच्छुक है तथा योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.01.2026 को प्रातः 11.00 बजे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र परिसर में आयोजित शिविर में भाग लेकर अपना स्वयं का उद्यम स्थापित कर सकते है। साथ ही उक्त शिविर में राज्य सरकार की नवीन पॉलिसियों यथा-एमएसएमई पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ओडीओपी पॉलिस इत्यादि की भी जानकारी प्रदान की जाएगी।

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