एक सप्ताह के भीतर लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण करवाएं- जिला कलेक्टर

Update: 2024-09-25 14:59 GMT

उदयपुर। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराए जाने हेतु निर्देश प्रदान किये है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी की कार्यवाही को 30 सितंबर तक पूर्ण किया जाना है। पात्र लाभार्थियों की ई-केवाईसी जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से करवाई जा रही है।

योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों द्वारा दिनांक 30 सितंबर तक ई-केवाईसी नही करवाई जाती है तो उक्त लाभार्थियों का अक्टुबर माह हेतु गेहूं वितरण रोकने तथा 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी ना होने की स्थिति में ऐसे लाभार्थियों का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

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