राजस्थान एम.एस.एम.ई पॉलिसी से मिलेगी उद्योगों को नई ऊर्जा एवं गति
उदयपुर, । राजस्थान में औद्योगिक निवेशकों बढ़ावा देने तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एम.एस.एम.ई पॉलिसी- 2024 को लागू किया गया है। इस पॉलिसी के तहत उद्यमियों को कई तरह के लाभ देय हैं।
राजस्थान निवेश प्रोत्साहन-2024 योजना में पात्र इकाईयों को अतिरिक्त ब्याज अनुदान 5 करोड़ रू. तक 2 प्रतिशत, 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 1 प्रतिशत एवं 10 करोड़ से 50 करोड़ रू0 तक 0.5 प्रतिशत देय है।सीजीटीएमएसई गारन्टी फीस पुर्न भरण के तहत 5 करोड़ रूपये तक के ऋण पर 100 प्रतिशत पुनर्भरण (07 वर्षों तक), एसएमई प्लेटफॉर्म से फण्ड रेजिंग में सहायता अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्यमों को एकमुश्त 15 लाख रू. की सहायता, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अधिग्रहण पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को व्यय का 50 प्रतिशत की सहायता (अधिकतम 5 लाख रू.) की सहायता मनक प्रमाणन (बीआईएस,एफएसऐआई,आईपीआर) के तहत व्यय का 50 प्रतिशत पुनर्भरण सहायता (अधिकतम 3 लाख रू0), राष्ट्रीय-अन्तराष्ट्रीय मेला प्रदर्शनी, बायर-सेलर मिटमें मार्केटिंग सहायता के तहत राज्य में स्टॉल रेंट का 75 प्रतिशत (अधिकतम 37500 रू. 3 इवेन्ट प्रतिवर्ष), राज्य से बाहर स्टॉल रेंट का 75 प्रतिशत (अधिकतम 112500 रू. 02 इवेन्ट प्रतिवर्ष), विदेश में स्टॉल रेंट का 75 प्रतिशत (अधिकतम 150000 रू. 01 इवेन्ट प्रतिवर्ष), दो व्यक्तियों का 3 एसीट्रेन/एसी बस किराया एवं विदेशों हेतु हवाई जहाज इकॉनोमी क्लास का किराया देय होगा।
डिजिटलाई जेशन व ई-कॉमर्स सहायता के तहत पीओएस सिस्टम, बारकोड स्केनर, खरीद एवं ई-कॉमर्स प्लेट फार्म फीस का 75 प्रतिशत पुनर्भरण (अधिकतम 50000 रू. पुनर्भरण) आदि वन-स्टॉप समाधान के रूप में राज्य सरकार द्वारा इन्सेन्टिव दिया जाता है।
राजस्थान एम.एस.एम.ई पॉलिसी- 2024 देय इन्सेन्टिव उद्योगों के विकास में एकमील का पत्थर साबित होगी। योजनान्तर्गत देय लाभ हेतु आवेदन ऑफलाईन जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, उदयपुर से प्राप्त किया जा सकता है।


