उदयपुर में 210 ऋणियों को 117.75 लाख रूपए की राहत राशि मंजूर
उदयपुर, । मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के पात्र ऋणियों के लिए अच्छा अवसर है। योजना के तहत पहले निर्धारित अवधि में जिन किसानों और ऋणी सदस्यों ने राहत का लाभ नहीं लिया, उन्हें अब 30 सितम्बर 2025 तक अंतिम मौका दिया गया है।
उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव दीपक रत्नू ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत कुल 1254 पात्र ऋणी सदस्य थे, जिन पर 2662.64 करोड़ रूपए बकाया था। इसमें से 210 ऋणियों ने 119 लाख रूपए जमा कराए, जिसके बदले सरकार ने 117.75 लाख रूपए की राहत राशि मंजूर की है। अब तक 116 सदस्यों ने 67.89 लाख रूपए जमा कर पूर्ण लाभ लिया, जबकि 94 सदस्यों ने 51.11 लाख रूपए 25 प्रतिशत राशि आंशिक जमा करवा दिये है। लेकिन, अभी भी 1044 सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना से लाभ नहीं लिया है। इसमें उदयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के जिला उदयपुर एवं जिला सलुम्बर के किसान शामिल है।
नामांतरण कार्यवाही जारी
बैंक अधिकारियों के अनुसार 1044 ऐसे मामले लंबित है, जिनमें कार्यवाही विचाराधीन है। इन मामलों में जल्द ही बैंक के पक्ष में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन ऋणियों को 30 सितंबर 2025 तक बकाया राशि जमा कराने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। भुगतान नहीं होने पर उनकी भूमि बैंक के नाम हो जाएगी।




