उदयपुर, । बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, 2024 के तहत भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य की समस्त एक जिला-एक उत्पाद विनिर्माता इकाईयों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रारम्भ कर दी गई है। एक जिला- एक उत्पाद अंतर्गत उदयपुर जिले से “मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद” को सम्मिलित किया गया है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक शैलेन्द्र शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, इकाई का पैन कार्ड, उत्पादन तिथि, प्रथम विक्रय बिल/वर्तमान विक्रय बिल, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उत्पाद के फोटो आदि दस्तावेज आवश्यक है।
एक जिला- एक उत्पाद से संबंधित इकाइयों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति- 2024 के तहत पात्र इकाइयों को कई परिलाभ भी नियमानुसार देय हैं। इसमें सूक्ष्म उद्यम को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रूपए, लघु उद्यम को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 20 लाख तथा अनु. जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग/युवा उद्यमियों को 5 लाख रूपए का अतिरिक्त अनुदान देय है। इसी प्रकार तकनीक/सॉफ्टवेयर अर्जन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपए, गुणवत्ता प्रमाणन एवं मानकों हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपए, बाजार सहायता हेतु स्टॉल रेंट का 75 प्रतिशत या अधिकतम 2 लाख रूपए, ई-कॉमर्स प्रोन्नति के लिए डिजिटाइजेशन हेतु लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपए अधिकतम 2 वर्षो के लिए तथा ई-कॉमर्स प्रोन्नति हेतु योजना में ई-कॉमर्स प्लेटफार्म हेतु - व्यय का 60 प्रतिशत या अधिकतम 60 हजार एक बारीय सहायता देय है। उक्त सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र मय दस्तावेजों के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, उदयपुर में आवेदन किया जा सकता है।