शाहपुरा पुलिस की अपील: जनता करे पुलिस का सहयोग, व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों पर लगायें सीसी टीवी कैमरे, नहीं तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Update: 2024-12-03 08:29 GMT

शाहपुरा । शाहपुरा पुलिस ने बीएनएस की धारा 31 के तहत आमजन से पुलिस को सहयोग करने और जिले के सभी व्यवसायियों से अपने प्रतिष्ठानों पर सीसी टीवी कैमरे लगाने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि आदेश की पालना नहीं करने पर संस्थानों के संचालनकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान भी है।

पुलिस अधीक्षक  धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न शहर, कस्बा, गली, मोहल्ला एवं ग्रामों में स्थित धार्मिक स्थल एवं वित्तीय, वाणिज्यिक, व्यापारिक एवं व्यवसायिक संस्थानों जैसे बैंक, एटीएम, प्राईवेट लॉकर्स कम्पनीज, ज्वैलरी शॉप, पेट्रोल पम्प, मॉल्स, होटल्स, सिनेमा हॉल, सिने कॉम्पलेक्सेज, शराब व बीयर की दुकानों, ईटिंग हाउसेज, मल्टीस्टोरी बहुमंजिला सोसायटी, गेस्ट हाउसेज, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंटस, बार, पब, क्लब हाउसेज के परिसरों में नकदी व कीमती वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। ऐसे संस्थानों में बड़ी संख्या में पुरुषों एवं महिलाओं की आवाजाही बनी रहती है । यहाँ पर बड़ी मात्रा में नगदी का लेन-देन भी होता है, जिसके कारण इन संस्थानों एवं इनके आस-पास के क्षेत्रों में चोरी, लूट, नकबजनी, डकैती, स्नैचिंग, धोखाधड़ी एवं छेड़छाड़ आदि की घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है।ऐसे अपराधों को रोकने के लिए इन संस्थानों के अन्दर व बाहर हाई क्वालिटी एवं अधिक स्टोरेज क्षमता वाले सी.सी.टी.वी. कैमरों का इन्सटालेशन करवाये जाने की आवश्यकता है। इन संस्थानों में से काफी संस्थानों के अन्दर एवं बाहर सीसी कैमरे नहीं लगे हुए है। यदा-कदा कहीं लगे हुए भी है तो वे पर्याप्त मात्रा में एवं अच्छी गुणवत्ता के नहीं लगे हुए है। इनमें से अधिकतर कैमरे क्रियाशील अवस्था में भी नहीं है।

वर्तमान समय में अवांछनीय गतिविधियों एवं अपराधिक घटनाओं की रोकथाम की दृष्टि से पुलिस एवं आमजन के लिए सीसी टीवी कैमरों की उपयोगिता आवश्यक हो गयी है। सीसी टीवी कैमरेे लगाने से न केवल अपराध कम करने में मदद मिलेगी बल्कि इन संस्थानो में कार्यरत जन समूह के साथ-साथ आमजन का विश्वास भी उनके जान-माल की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति मजबूत होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालयों में आपराधिक कृत्य को साबित करने के लिए सबूतों के रुप में भी ब्ब्ज्ट रिकार्डिंग्स की बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। कैमरे स्थापित करने से आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के साथ-साथ उक्त संस्थानों की वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास में भी मदद मिलेगी।

पुलिस का कहना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 31 के अनुसार शाहपुरा जिला पुलिस आमजन से सहयोग की अपेक्षा करती है कि ऐसे संस्थानों में अंदर व बाहर अच्छी गुणवत्ता वाले कैमरे स्थापित करना सुनिश्चित करें। कैमरे हमेशा चालू रखें। समय-समय पर चैक करें। रिकॉर्डिंग 15 दिन की सुरक्षित रखें। सीसी टीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर रिकॉर्डिंग पैन ड्राइव व सीडी व अधिकृत मेल पर उपलब्ध कराये। सभी व्यवसायियों से अपील की जाती हैं कि कैमरे लगाने की सूचना अपने स्थानीय थाना को लगाने के एक माह के अन्दर दी जावें। ऐसे धार्मिक स्थल, वित्तीय, वाणिज्यिक, व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 31 की पालना नहीं की जाती हैं तो संस्थानों के संचालनकर्ता को भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दण्डित किया जा सकता है।

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