मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर 'सुप्रीम' रोक बढ़ी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही चल रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अब मामला उसके संज्ञान में है, इसलिए उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही बंद हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को दी गई राहत बढ़ा दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद करने को कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मामले पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल, विजय शाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसे लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भाजपा नेता कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने लंबित कार्यवाही को भी बंद कर दिया, क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी पुलिस द्वारा प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। 21 मई को जांच शुरू हुई थी। एसआईटी रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक दस्तावेज एकत्र किए गए हैं। गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।