डोडा चूरा तस्करी मामले में नागौर के तस्कर को 10 साल की कैद
भीलवाड़ा हलचल न्यूज़। विशिष्ट न्यायाधीश( एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में नागौर जिले के तस्कर पुखराज को कैद और₹1 लाख के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार मांडलगढ़ थाने के तत्कालीन प्रभारी गजेंद्र सिंह ने बीगोद थाना प्रभारी के अवकाश में होने से जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर 28 अक्टूबर 2017 को बीगोद थाना पुलिस की सूचना पर बेड़च नदी के पास नाकाबंदी की। इस दौरान एक जाइलो गाड़ी आई जिसका चालक पुलिस की नाकाबंदी देखकर गाड़ी को भाग ले गया। आगे रास्ता बंद होने से उक्त वाहन का चालक वाहन को छोड़कर भाग गया। पुलिस पर पत्थर भी फेके। पुलिस ने जाइलो गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें आठ कट्टों में 165 किलो अफीम डोडा चूरा मिला, जिसे जाइलो गाड़ी सहित पुलिस ने जप्त कर प्रकरण दर्ज किया।
पुलिस जांच में सामने आया कि उक्त वाहन रियाज मोहम्मद के नाम पंजीकृत है। यह वाहन नागौर जिले के मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र के इग्यासनी निवासी पुखराज पुत्र नाथूराम जाट से क्रय की थी। पुलिस ने पुखराज को गिरफ्तार करो उसके खिलाफ न्यायालय में चार सीट पेश की। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 14 गांव के बयान दर्ज करवाते हुए 18 दस्तावेज पेश किये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित पुखराज को 10 साल की सजा और ₹100000 के जुर्माने से दंडित किया है।