तेजाब कांड पर बड़ा फैसला, आरोपित को 10 साल की कैद, 11 हजार 500 रुपये लगाया जुर्माना

By :  prem kumar
Update: 2024-07-24 07:30 GMT

 भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल।  आठ साल पुराने तेजाब कांड पर फैसला आ गया है। आरोपित हीरानाथ योगी को विशिष्ट न्यायाधीश ( महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने 10 साल की सजा और 11 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। घटना, जिले के करेड़ा थाने के गरवाय गांव में हुई थी।

प्रकरण के अनुसार, करेड़ा थाने के गरवाय गांव का निवासी रूपालाल पुत्र भैरा प्रजापत ने 31 जनवरी 2016 को एफआईआर दर्ज करवाई थी कि वह अपने घर से खेत जाते समय रास्ते में गोपालसिंह रावल के मकान के पास रुका और बातचीत कर रहा था। इसी दौश्रान पीछे से उसी के गांव का हीरानाथ पुत्र मांगूनाथ योगी तेजाब की बोतल लेकर वहां आया और उस पर अचानक तेजाब फैंका। इससे रूपा के साथ ही उसके पास खड़े गोपाल सिंह रावल व सुश्री विष्णु रावल झुलस गये। रूपा ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपित हीरानाथ ने तेजाब से उसे जला कर मारने की कोशिश की है। इस घटना के बाद रूपा, अपनी जान बचाकर भागा। रूपा ने आरोप लगाया कि आरोपित उसे अभी भी धमकी दे रहा है कि उसके घर पर 5 लीटर तेजाब पड़ा है । उसने परिवादी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने इस अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज कर जांच की। आरोपित हीरानाथ को डिटेन कर पूछताछ की, इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 12 गवाहों के बयान करवाये और 17 दस्तावेज पेश कर हीरानाथ पर लगे आरोप सिद्ध किये। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर आरोपित हीरानाथ योगी को 10 साल के कठोर कारावास और 11 हजार 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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