छात्रा को स्कूल से फरार कर महाराष्ट्र ले जाने के बाद रेप करने वाले सुरेश को 20 साल का कारावास

By :  prem kumar
Update: 2025-01-21 11:33 GMT

 भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने फूलियाकलां थाने के रघुनाथपुरा निवासी सुरेश पुत्र छोटू खारोल को बीस साल के सश्रम कारावास और 9५ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। सुरेश पर नाबालिग छात्रा को महाराष्ट्र ले जाकर रेप करने का आरोप है।

प्रकरण के अनुसार, शाहपुरा पुलिस स्टेशन पर 20 सितंबर 22 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी 15 साल की बेटी रोजाना की तरह स्कूल पढऩे गई। जहां से आरोपित सुरेश खारोल, परिवादी की पुत्री का फर्जी पिता बनकर फर्जी हस्ताक्षर करन स्कूल स्टॉफ को भरोसे में ले लिया। इसके बाद वह परिवादी की पुत्री को अपने साथ ले गया। परिवादी के माता-पिता ने पुत्री को आरोपित के साथ बाइक पर जाते देख लिया था। इसके चलते माता-पिता ने स्कूल जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि उनकी नाबालिग पौती को स्कूल से कोई सख्श उसका पिता बताकर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने नाबालिग छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरु की। पुलिस ने नाबालिग को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कन्नड़ बस स्टैंड से दस्तयाब किया। इसके बाद नाबालिग छात्रा ने अपने माता-पिता व पुलिस को बताया कि सुरेश खारोल स्कूल से उसके पिता के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ भीलवाड़ा ले गया। इसके बाद उसे नशीली चाय पिलाकर बेहोश करने के बाद महाराष्ट्र ले गया। जहां उसे आरोपित ने अपने दोस्त के कमरे में रखा और रेप करता रहा। पुलिस ने सुरेश खारोल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने 29 दस्तावेज पेश करते हुये 23 गवाहों के बयान करवाकर आरोपित सुरेश पर लगे आरोप सिद्ध किये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 95 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 

Similar News