आखिर पुलिस सुधारों पर कब लगेगी मुहर?: न काम के घंटे तय, न साप्ताहिक अवकाश', 29 साल से हो रही मांग

Update: 2025-03-10 14:58 GMT

 वर्तमान व्यवस्था में ऐसा लगता है कि पुलिसकर्मी इंसान नहीं, मशीन हैं। वे दिन रात काम करते हैं। उनके काम के घंटे तय नहीं हैं। उनको अवकाश मिलना भी उच्च अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है।

अब सर्वोच्च न्यायालय उनके काम के घंटे तय करने और साप्ताहिक अवकाश सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। सवाल उठता है कि जब पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए राजनीतिक दल और समाज हमेशा मुखर रहता है तो एक कर्मचारी के तौर पर उनको न्यूनतम मानवीय अधिकारों से वंचित रखे जाने के खिलाफ कहीं से कोई आवाज क्यों नहीं उठती है।

आजादी के बाद से ही पुलिस सुधारों की बात हो रही है। 1996 में प्रकाश सिंह पुलिस सुधारों की मांग लेकर सर्वोच्च अदालत पहुंचे थे, लेकिन आज भी जमीन पर हालात बदले नहीं हैं। पुलिसकर्मियों को जरूरी मानवीय सुविधाओं से वंचित रखने और पुलिस सुधार लागू न हो पाने के कारणों की पड़ताल ही आज का मुद्दा है?

 

पुलिस क्‍या काम करती है?

पुलिस को अपराध की जांच, कानून व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, सूचनाएं जुटाने के साथ पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। पुलिसकर्मियों को वीआइपी ड्यूटी और त्योहारों व विशेष आयोजनों के दौरान व्यवस्था की देखरेख में भी लगाया जाता है। इन कामों के साथ पुलिसकर्मियों को अदालत से जुड़े जटिल काम भी करने होते हैं।

धर्मवीर आयोग (राष्ट्रीय पुलिस आयोग) ने क्‍या सिफारिश की थी?

 

पुलिस सुधारों को लेकर सबसे पहले 1977 में धर्मवीर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। इसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहा जाता है। चार वर्षों में इस आयोग ने केंद्र सरकार को आठ रिपोर्ट सौंपी थीं, लेकिन इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं किया गया।

धर्मवीर आयोग की प्रमुख सिफारिशें

हर राज्य में एक प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए

जांच कार्यों को शांति व्यवस्था संबंधी कामकाज से अलग किया जाए

पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए

पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय किया जाए

-एक नया पुलिस अधिनियम बनाया जाए

समितियां बनीं, पर क्‍या कार्रवाई हुई?

गृह मंत्रालय के स्टेटस नोट के अनुसार, पुलिस सुधारों के लिए पिछले कई वर्षों में विभिन्न समितियों/आयोगों का गठन किया गया। पुलिस के पुनर्गठन पर पद्मनाभैया समिति (2000) और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर मलीमठ समिति (2002-03) के सुझाव उल्लेखनीय हैं।

साल 1998 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जूलियो रिबेरो की अध्यक्षता में एक अन्य समिति का गठन किया गया था। इसका काम केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आयोग की लंबित सिफारिशों को लागू करने के तरीके सुझाना था।

पुलिस सुधारों पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के सात निर्देश

स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, ताकि पुलिसकर्मी बिना दवाब के काम कर सकें।

पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो पुलिस के खिलाफ आने वाली गंभीर शिकायतों की जांच कर सके।

थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रमुख तक का एक स्थान पर दो वर्ष का ही कार्यकाल हो।

नया पुलिस अधिनियम लागू किया जाए।

अपराध की विवेचना और कानून व्यवस्था के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था की जाए।

पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा से संबंधित अन्य मामलों को तय करने के लिए राज्य स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड बनाया जाए।

केंद्र सरकार को सुझाव दिया गया कि वह केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग बनाए। इसका काम केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करना था, जिनका न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का हो।

अभी क्‍या स्थिति है?

सर्वोच्च न्यायालय में मामला अंतिम बार 16 अक्टूबर, 2012 को सुनवाई के लिए आया था। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारत संघ को निर्देश दिया गया था कि वे 2006 में शीर्ष अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

गृह मंत्रालय ने 26 फरवरी, 2013 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे के माध्यम से एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी और मामला फिलहाल विचाराधीन है।

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