दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल का कठोर कारावास, 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
भीलवाड़ा बीएचएन। एडीजे (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने दहेज हत्या के मामले में फूलियाकलां निवासी महेंद्र पुत्र हरजी रैगर को 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार, तस्वारिया बावड़ी निवासी लादूलाल पुत्र छोटूलाल रैगर ने चार जनवरी 2017 को फूलियाकलां थाने में रिपोर्ट दी कि आज शाम 5 बजे फूलियाकलां से फोन आया कि सोनिया आपके क्या लगती है? वह कुएं में गिर गई है। इस सूचना पर परिवादी, अपने भाई के साथ फूलियाकलां अस्पताल गया, जहां उसकी पुत्री सोनिया मृत मिली। गांव जाकर पता किया तो जानकारी मिली कि सोनिया पांच दिन से लापता थी, उसके ससुराल वालों ने पीहर पक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं दी।
परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसने बेटी सोनिया का विवाह 5 साल पहले फूलियाकलां के महेंद्र पुत्र हरजी रैगर के साथ किया था। कुछ समय बाद ससुर हरजी व सास दुर्गा, पति महेंद्र आये दिन सोनिया को प्रताडि़त कर मारपीट करते रहते। एक महीने पहले सोनिया पीहर आ गई। उसे प्रताडि़त व मारपीट कर घर से निकाल दिया था। परिवादी को बेटी ने बताया कि उसे ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं । आए दिन अनावश्यक मारपीट करते हैं । उन्होंने कहा कि अब ससुराल मत आना । नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। इसके बाद वह 15 दिन पीहर में रही। इसके बाद पति महेंद्र उसे जबरन अपने साथ ले गया। परिवादी ने आरोप लगाया कि सोनिया के साथ आरोपितों ने मारपीट की ओर उसे कुंए में डाल दिया। सोनिया के एक छोटा बच्चा भी है। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपित महेंद्र रैगर को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 25 गवाहों के बयान करवा 15 दस्तावेज पेश कर महेंद्र पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुये आरोपित महेंद्र को दहेज हत्या के आरोप में दस वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।