एआई से बनी अश्लील तस्वीरों पर दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख: अजय देवगन की फर्जी इमेज तुरंत हटाने का आदेश, पीड़ितों को पहले सोशल मीडिया पर शिकायत करने का निर्देश
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही एआई जनरेटेड अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरों का मामला मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने इन सभी तस्वीरों को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का आदेश जारी करते हुए इस तरह की शिकायतों में तेजी से बढ़ रही घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि एआई आधारित फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है, जिससे लोगों की छवि को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आज तो अभिनेता अजय देवगन की शिकायत पर अंतरिम आदेश जारी किया जा रहा है, लेकिन आगे से कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे कोर्ट न आए।
अदालत का स्पष्ट संदेश
जज ने कहा कि आगे से किसी भी व्यक्ति को पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शिकायत दर्ज करवानी होगी जहां गलत कंटेंट मौजूद है। यदि प्लेटफार्म कार्रवाई न करे या शिकायत का समाधान न निकले, तभी अदालत का रुख किया जा सकता है। अन्यथा ऐसे मामलों की याचिका सीधे खारिज कर दी जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना आईटी नियमों का पालन किए अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी।
अजय देवगन के पक्ष में अदालत ने उन सभी तस्वीरों पर एकतरफा रोक लगाई है जिन्हें उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया था। साथ ही यह भी कहा कि सूचना और तकनीक अधिनियम के तहत हर यूजर के पास गलत सामग्री हटाने के लिए संबंधित प्लेटफार्म को रिपोर्ट करने का अधिकार है और इस मार्ग का उपयोग पहले किया जाना चाहिए।
कोर्ट के इस आदेश को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते एआई दुरुपयोग के मामलों में यह निर्णय आने वाले समय में महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।
