बाप-बेटे की तड़पा-तड़पा कर हत्या करने वाले 9 पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड,Gemini said मदुरै सेशन कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Update: 2026-04-06 17:12 GMT

मदुरै। तमिलनाडु के बहुचर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ मामले में सोमवार को मदुरै सेशन कोर्ट ने न्याय की एक नई नजीर पेश की है। कोर्ट ने पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में हुई बर्बर हत्या को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभतम से दुर्लभ) श्रेणी का अपराध मानते हुए दोषी 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। न्यायाधीश जी. मुथुकुमारन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सत्ता के दुरुपयोग और अत्यधिक बर्बरता का मामला है।

कोर्ट ने न केवल फांसी की सजा सुनाई, बल्कि दोषियों पर भारी आर्थिक दंड भी लगाया है। सभी दोषियों को आदेश दिया गया है कि वे मृतकों के परिजनों को कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान करें।

लॉकडाउन के दौरान की थी हैवानियत

यह मामला जून 2020 का है, जब पूरा देश लॉकडाउन की पाबंदियों में था। 19 जून 2020 को सथानकुलम पुलिस ने मोबाइल कारोबारी पी. जयराज (59) और उनके बेटे जे. बेनिक्स (31) को सिर्फ इसलिए हिरासत में लिया था क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय के बाद भी अपनी दुकान खुली रखी थी। परिजनों का आरोप था कि थाने में पूरी रात दोनों के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट की गई, जिससे न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी मौत हो गई।

महिला कांस्टेबल की गवाही बनी आधार

मामले की गंभीरता को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के दौरान एक महिला कांस्टेबल की गवाही सबसे अहम साबित हुई, जिसने चश्मदीद के तौर पर बताया कि किस तरह थाने में पिता-पुत्र को रातभर पीटा गया। टेबल और लाठियों पर खून के निशान इस हैवानियत की गवाही दे रहे थे। हालांकि, सबूत मिटाने के लिए थाने के सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध किया।

दोषियों की सूची:

फांसी की सजा पाने वालों में इंस्पेक्टर एस. श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर पी. रघु गणेश, के. बालकृष्णन, हेड कॉन्स्टेबल एस. मुरुगन, ए. समदुरई और कॉन्स्टेबल एम. मुथुराज, एस. चेल्लादुरई, एक्स. थॉमस फ्रांसिस व एस. वेलुमुथु शामिल हैं। 10वें आरोपी स्पेशल सब-इंस्पेक्टर पॉलदुरई की मौत सुनवाई के दौरान ही कोरोना से हो गई थी।

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